RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को एक बार फिर से सुनवाई टल गई है। अब अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। दोपहर 12 बजे जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में शुरू हुई। इस दौरान CBI ने लालू की जमानत का विरोध किया। CBI का कहना था कि अभी लालू की आधी सजा पूरी नहीं हुई है। वहीं, लालू के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि राजद सुप्रीमो ने आधी सजा काट ली है। इस पर HC की तरफ से सरकार को लालू यादव की सजा का रिकॉर्ड वेरिफाई करने के लिए कहा गया है।
लालू की जमानत याचिका पर इससे पहले छह नवंबर को सुनवाई हुई थी। इस दौरान हाईकोर्ट ने CBI से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। CBI ने जवाब दाखिल कर कहा था कि लालू यादव ने चारा घोटाले के जिस मामले में जमानत की मांग की है, उस मामले में आधी सजा की अवधि पूरी नहीं हुई है। CBI ने इस दौरान सीआरपीसी की धारा 427 का हवाला देते हुए कहा कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में से जुड़े चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव एक दिन भी जेल में नहीं रहे हैं।
इन चार मामलों के सजायाफ्ता हैं लालू
पहला मामला
चाईबासा कोषागार
-37.7 करोड़ रुपये अवैध निकासी का आरोप
-लालू प्रसाद समेत 44 अभियुक्त
-मामले में 5 साल की सजा
दूसरा मामला
देवघर कोषागार
-84.53 लाख रुपये की अवैध निकासी का आरोप
-लालू समेत 38 पर केस
- लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा
तीसरा मामला
चाईबासा कोषागार
-33.67 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का आरोप
-लालू प्रसाद समेत 56 आरोपी
-5 साल की सजा
चौथा मामला
दुमका कोषागार
-3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का मामला
- दो अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा

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