Wednesday, December 2, 2020

झारखंड में सरकारी नौकरी करनी है तो हर हाल में तंबाकू सेवन नहीं करने का देना पड़ेगा शपथ पत्र


झारखंड में अगर कोई भी सरकारी नौकरी करनी है तो तंबाकू सेवन न करने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगी। वहीं राज्य में अब बिना लाइसेंस के पान-सिगरेट और तंबाकू पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ सख्ती की जाएगी। साथ ही जिन दुकानों में तंबाकू पदार्थ बेचे जाएंगे वहां बिस्कुट, चाय या अन्य खाद्य उत्पाद नहीं बेचे जा सकेंगे। मंगलवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में स्टेट टोबैको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बैठक कर इस प्रावधान को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है।

राज्य में टोबैको कंट्रोल एक्ट के तहत यह प्रावधान पहले से लागू है, लेकिन राज्य में अबतक केवल 150 पान-सिगरेट बेचने वालों ने ही लाइसेंस लिए हैं। तंबाकू के साथ वे अन्य खाद्य पदार्थ और उत्पाद भी बेच रहे हैं। बैठक में सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर राज्य के 5 जिले रांची, धनबाद, बोकारो, खूंटी एवं सरायकेला-खरसावां और हजारीबाग-पूर्वी सिंहभूम जिले के शहरी क्षेत्र को धूम्रपान मुक्त घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया।

•पान मसाले को राज्य की सीमा पर ही रोकें

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में 11 ब्रांड के गुटखे पर बैन है। इसके बाद भी चोरी-छिपे गुटखा बेचा जा रहा है। जिन जिलों में ऐसी शिकायतें आ रही हैं, वे इस पर सख्ती से कार्रवाई करें। राज्य की सीमा पर ऐसे उत्पादों को जब्त करें, ताकि राज्य में कहीं भी बैन पान मसाला की बिक्री नहीं हो सके।


•स्कूल के 100 गज के दायरे में नहीं बिकेंगे तंबाकू उत्पाद

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